सौरभ दास-आशुतोष रांका की हिरासत 2 दिन बढ़ी, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से की थी मांग
सौरभ दास-आशुतोष रांका की हिरासत 2 दिन बढ़ी, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से की थी मांग

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दोनों फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। पांच दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।
दिल्ली पुलिस ने अदालत से दोनों की हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस की ओर से आशंका जताई गई कि रिहा होने पर दोनों शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, अदालत ने पांच दिन के बजाय दो दिन की हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
इस बीच, CJP की कानूनी टीम ने दोनों की रिहाई के लिए जमानतदारों के नाम अदालत में दर्ज कराए हैं। पार्टी ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि दोनों की गिरफ्तारी अनुचित थी और अदालती प्रक्रिया में देरी के कारण मामला लंबा खिंच रहा है। इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
13 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए थे दोनों
जानकारी के मुताबिक, 13 अक्टूबर की सुबह सौरभ दास और आशुतोष रांका अपने 11 साथियों के साथ एक निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर पहुंचे थे। वहां तिरंगा फहराने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। उस समय जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद वहां प्रदर्शन पर रोक होने की बात कही गई थी।
इसके बाद दास और रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि उनके अन्य साथियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई थी।
मामले में अब दोनों की हिरासत बढ़ाए जाने के बाद उनकी रिहाई को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर है। CJP की ओर से रिहाई की मांग की गई है, जबकि पुलिस ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंका जताई है।

